डीयू छात्र संघ चुनाव में महिला आरक्षण पर दिल्ली HC का फैसला
फोटो शोशल मीडिया
“दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने की मांग पर तीन हफ्ते में फैसला लेने को कहा है”
11 / 09 / 2024 PB शब्द द्वारा रिपोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DU) के चुनावों में 50 फीसदी सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की मांग पर विचार करें। यह निर्देश एक याचिका के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि छात्र संघ में महिलाओं की कमी उनके अधिकारों का उल्लंघन है और उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।
दरअसल याचिकाकर्ता शबाना हुसैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि छात्र संघ के चुनाव में बाहुबल और पैसे का दबदबा है। इसके चलते इन चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। छात्र संघ के चुनाव के लिए नामांकन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। यूनिवर्सिटी अगर इस बार मांग मान भी लेती है तो वो इस बार के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा।