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भोपाल – मध्यप्रदेश-निगम, मंडलों, समितियों, परिषदों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन निरस्त।

फोटो शोशल मीडिया

11 / 09 / 2024 (शब्द) सुनील शर्मा

“सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें निगम, मंडलों, समितियों, परिषदों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक और सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को रद्द कर दिया गया है”

सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर निगम, मंडलों, समितियों, परिषदों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को निरस्त कर दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव के पास है, उसे अब विभागीय मंत्री को सौंपा जाना है। हालाँकि ऐसे उपक्रम जिनमें अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है, वहाँ अध्यक्ष का प्रभार नियमानुसार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा।

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