दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मिली इजाजत, जानें क्या होंगे नए नियम और शर्तें
अब महिलाएं दिल्ली में भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम
“दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को व्यापारिक हब बनाने के लिए महिला श्रमशक्ति की भागीदारी अनिवार्य है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 में संशोधन की तैयारी की जा रही है।”
मुख्य बदलाव: रात में काम करने की अब होगी कानूनी अनुमति
- अब महिलाएं रात्रि 8 बजे के बाद भी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर सकेंगी।
- हालांकि, महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
- यह बदलाव दिल्ली में महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
क्या हैं नए नियम? जानिए पूरी सूची
महिलाओं को सुरक्षित और समान कार्य वातावरण देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सुरक्षा और सुविधा शर्तें तय की हैं:
| शर्तें | विवरण |
|---|---|
| लिखित सहमति | नाइट शिफ्ट में कार्य करने के लिए महिला कर्मचारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी |
| सीसीटीवी कैमरे | कार्यस्थल पर निगरानी के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य होगी |
| सुरक्षा गार्ड | नाइट शिफ्ट के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे |
| सुरक्षित परिवहन | महिलाओं के लिए रात में सुरक्षित घर वापसी के लिए परिवहन की व्यवस्था |
| रेस्ट रूम व टॉयलेट | महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर की सुविधा आवश्यक |
| POSH समिति | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए POSH एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति |
| भुगतान और लाभ | बैंक/ईसीएस से वेतन भुगतान, PF, ESI, बोनस, ओवरटाइम और साप्ताहिक छुट्टी की गारंटी |
महिलाओं को मिलेगी आर्थिक स्वतंत्रता और समान अवसर
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा:
“नियमों में यह बदलाव महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाएगा। उन्हें अब रात की पाली में काम करने का विकल्प मिलेगा, जैसा कि हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पहले से लागू है।”
राजनीतिक और प्रशासनिक संवाद का परिणाम
यह फैसला मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच हुई कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया है।
अब प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाएगा।
कारोबारी हब बनने की ओर दिल्ली
सरकार का मानना है कि यह कदम:
- दिल्ली को 24×7 काम करने वाला कारोबारी हब बनाने में मदद करेगा
- महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देगा
- सेवाओं, खुदरा, आईटी और हेल्थ सेक्टर में रात्रिकालीन कार्य को मजबूती देगा
महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा मजबूत किया जाएगा
सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि:
- कानूनों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई हो
- महिला कर्मचारियों का शोषण न हो
- रात के समय कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधा पर्याप्त हो
