आयकर विभाग ने किया स्पष्ट: ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 30 सितंबर तक बढ़ने की खबर फर्जी
आयकर विभाग : “हर वर्ष लाखों लोग समय पर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी करते हैं। इस साल भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम दिन के बारे में लोगों में काफी चर्चा थी। सोशल मीडिया पर यह खबर जल्दी फैल गई कि समयसीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन आयकर विभाग ने इस पर बड़ा बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है”।
सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पिछले कुछ दिनों से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया था कि ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक कर दी गई है। बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने इन पोस्ट्स को शेयर भी किया। इसके कारण कई लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट डालकर यह स्पष्ट किया कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है।
आयकर विभाग की आधिकारिक सूचना आईटी विभाग ने कहा है कि 15 सितंबर 2025 ही आखिरी तारीख है, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in और सोशल मीडिया हैंडल्स पर विश्वास करें।
टैक्सपेयर्स को मिल रही सहायता ITR फाइलिंग को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने बहुत सुविधाएँ प्रदान की हैं। विभाग का हेल्पडेस्क 24 घंटे चालू रहता है और टैक्सपेयर्स को सहायता के लिए बहुत सारे माध्यम प्रदान किए गए हैं:
कॉल सेंटर हेल्पलाइनलाइव चैट सपोर्टवेबएक्स सेशनआधिकारिक सोशल मीडिया चैनल्स
इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति सुमतस्वप्न सरलता से अपनी समस्या का समाधान आ प्राप्त करता है।
क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना समय पर आयकर रिटर्न भरना हर टैक्सपेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग लगातार इस पर जोर देता रहा है। समयसीमा का पालन करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
जुर्माने से बचाव – देर से रिटर्न फाइल करने पर5000रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।टैक्स रिफंड में देरी नहीं – समय पर फाइल होने वालों को जल्दी रिफंड मिलता है।कानूनी प्रक्रिया आसान – समय पर रिटर्न से आयकर कानूनों का उल्लंघन नहीं होता।वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत – भविष्य में लोन, वीजा या अन्य वित्तीय कार्यों के लिएITRमहत्वपूर्ण दस्तावेज है।
फर्जी खबरों से कैसे बचें सोशल मीडिया पर फर्जी सूचित जल्दी से फैलते हैं। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सावधान किया है कि वे किसी भी अज्ञात या अनप्रमाणित स्रोत पर भरोसा ना करें।
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया ही फॉलो करें।किसी भी मैसेज को शेयर करने से पूर्व उसकी सही जांच लें।हेल्पलाइन नंबर या चैटबॉक्स से जानकारी पक्की करना।
आयकर विभाग की जिम्मेदारी और टैक्सपेयर्स का सहयोग आयकर विभाग का मकसद टैक्सपेयर्स को अच्छी सुविधाएं और समय पर जानकारी पहुँचाना है। वहीं, टैक्सपेयर्स की भी जिम्मेदारी है कि वे फर्जी समाचारों से दूर रहें और अपनी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया समय पर पूरी करें। विभाग और नागरिकों के बीच यह सहयोग ही आयकर व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।
साफ है कि आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। अन्तिम तिथि 15 सितंबर 2025 है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। 30 सितंबर तक समयसीमा बढ़ाने की खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करें। इससे न केवल कानूनी दिक्कतों से बचा जा सकेगा, बल्कि समय पर टैक्स रिफंड भी मिलेगा।
