एंटीलिया बम कांड NIA कोर्ट ने सतीश मोथकुरी की जमानत खारिज
द मॉर्निंग स्टार, डिजिटल डेस्क। एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरन हत्या मामले में एनआईए कोर्ट ने आरोपी सतीश मोथकुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी की भूमिका बेहद गंभीर है क्योंकि उसने मनसुख हिरन की हत्या की थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मुकदमे में हो रही देरी के लिए भी आरोपी ही जिम्मेदार है।
25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी बरामद हुई थी। यह गाड़ी व्यापारी मनसुख हिरन के नाम पर थी। कुछ दिनों बाद हिरन का शव ठाणे की एक खाड़ी में मिला, जिससे मामला और रहस्यमय बन गया।
विशेष एनआईए जज चकोर एस बाविस्कर ने कहा कि सतीश मोथकुरी की भूमिका मुख्य अपराधी की है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि मोथकुरी ने ही हिरन का गला घोंटकर हत्या की थी और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर आरोपों के बीच आरोपी को जमानत देना न्याय के खिलाफ होगा।
एंटीलिया बम कांड की जांच एनआईए कर रही है और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई तेज होने की उम्मीद है।
❓FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: एंटीलिया बम कांड क्या है?
उत्तर: यह मामला 2021 में मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी मिलने से जुड़ा है।
प्रश्न 2: मनसुख हिरन कौन थे?
उत्तर: मनसुख हिरन वही व्यापारी थे जिनकी एसयूवी एंटीलिया के बाहर मिली थी। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।
प्रश्न 3: सतीश मोथकुरी पर क्या आरोप हैं?
उत्तर: एनआईए ने उन्हें मनसुख हिरन की हत्या में मुख्य आरोपी बताया है।
