Snapdeal पर CCPA जुर्माना | BIS नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख का दंड

हाल ही में Snapdeal पर CCPA जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 5 लाख रुपये का दंड इसलिए लगाया क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बिना BIS प्रमाणन वाले खिलौने बेचे जा रहे थे। यह कार्रवाई Toys (Quality Control) Order, 2020 के तहत की गई।

जांच में पाया गया कि कुछ लिस्टिंग में निर्माता का नाम, पता और BIS सर्टिफिकेट नंबर दर्ज नहीं था। नियमों के अनुसार भारत में बिकने वाले सभी खिलौनों पर BIS प्रमाणन अनिवार्य है। इसके बावजूद गैर-अनुपालक उत्पाद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहे।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल “मार्केटप्लेस” कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यदि उत्पाद में कमी है तो प्लेटफॉर्म भी उत्तरदायी होगा। Snapdeal पर CCPA जुर्माना उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

इसके साथ ही अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। CCPA ने निर्देश दिया है कि भविष्य में केवल BIS मानक वाले खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

Jai Sharma | The Morning Star

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1: Snapdeal पर CCPA जुर्माना क्यों लगा?
उत्तर: बिना BIS प्रमाणन वाले खिलौनों की बिक्री के कारण।

प्रश्न 2: कितना जुर्माना लगाया गया?
उत्तर: 5 लाख रुपये।

प्रश्न 3: BIS प्रमाणन क्यों जरूरी है?
उत्तर: यह बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

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