Ladakh Article 371 Framework :- लेह: केंद्र सरकार लद्दाख के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचे की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कस्टमाइज्ड अनुच्छेद 371 (Article 371) फ्रेमवर्क के तहत केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल (Autonomous Hill Development Councils) स्थापित की जाएंगी। इन परिषदों को भूमि, स्थानीय भर्ती और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार देने का प्रस्ताव है।
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अब तक लद्दाख में केवल लेह और कारगिल जिलों में ही स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल की व्यवस्था थी। हाल ही में बनाए गए नए जिलों—नुब्रा, चांगथांग, शाम, जांस्कर और द्रास—में भी इसी तरह की परिषदें गठित की जाएंगी, जिससे पूरे लद्दाख में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू होगी।
प्रस्ताव के अनुसार, सातों जिला परिषदों के ऊपर एक केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था भी बनाई जाएगी। इस निकाय को विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है, ताकि विभिन्न परिषदों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और स्थानीय विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत भूमि संरक्षण, स्थानीय युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती और राजस्व से जुड़े कई विषयों पर स्थानीय निकायों की भूमिका पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी। इसका उद्देश्य लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को अधिक विकेंद्रीकृत और जनभागीदारी आधारित बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लद्दाख में स्थानीय प्रशासन को नई मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, यह व्यवस्था क्षेत्र की लंबे समय से उठ रही संवैधानिक सुरक्षा और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांगों को भी संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।