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हिमाचल में ग्राम पंचायत उप-चुनाव 29 सितम्बर को

02 / 09 / 2024 (श्ब्द) सुनील शर्मा

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

हिमांचल में इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार मतदान 29 सितंबर को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। इनमें 9 ग्राम पंचायत प्रधानों, 17 उप-प्रधानों, एक पंचायत समिति सदस्य, दो जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत के वार्ड सदस्य  शामिल हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत 11 से 13 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितंबर को होगी 18 सितंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशनों के नाम 11 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे।

ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के उप चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों तथा जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

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