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45 दिन के अंदर देनी होगी सूचना: NGO को लेकर गृह मंत्रालय का नए आदेश में क्या-क्या

भारत के गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब उन्हें अपनी गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की सूचना सरकार को 45 दिनों के भीतर देनी होगी। यह निर्णय उन NGOs की गतिविधियों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिन्हें पहले से ही सरकार की तरफ से कई नियमों और निगरानी का सामना करना पड़ रहा है।

नए आदेश का मुख्य बिंदु

  1. सूचना की समय सीमा: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी NGOs को अपनी वित्तीय गतिविधियों, परियोजनाओं और संसाधनों की जानकारी 45 दिनों के भीतर सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम उन संगठनों की निगरानी के लिए उठाया गया है, जो विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं।
  2. वित्तीय विवरण की आवश्यकता: NGOs को अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के साथ-साथ सभी प्राप्त फंडों का विस्तृत विवरण देना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फंड का उपयोग सही दिशा में हो रहा है और धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।
  3. संपर्क जानकारी अपडेट करना: सभी NGOs को अपने संपर्क विवरण और संबंधित सदस्यों की जानकारी को भी अपडेट रखना होगा। अगर कोई भी संगठन इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

क्यों है यह आदेश महत्वपूर्ण?

यह नया आदेश सरकार के लिए NGO गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, खासकर जब से कुछ NGOs पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब भारत में नागरिक समाज संगठनों की गतिविधियों को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है।

NGO सेक्टर पर असर

इस आदेश का प्रभाव NGO सेक्टर पर काफी व्यापक हो सकता है। कई संगठनों को अपनी वित्तीय स्थिति और गतिविधियों की रिपोर्टिंग को लेकर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कुछ संगठनों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, जो पहले से ही सरकारी नीतियों और नियमों का सामना कर रहे हैं।

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