मेरठ में लागू हुआ ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम: बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर होगी कार्रवाई
“मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू कर दिया है। अब अगर आप बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाएंगे, तो आपको बैरंग लौटना पड़ेगा। सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट के किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए।”
डीएम ने इस आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को सभी पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
थाना पुलिस को सूचना देने का निर्देश
डीएम मीणा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाता है, तो पंप प्रबंधक थाना पुलिस को सूचना देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यह आदेश सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
सरकारी कार्यालयों में भी सख्ती
मेरठ में सिर्फ पेट्रोल पंपों पर ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों, बीमा कार्यालयों, एसएसपी कार्यालय और कचहरी में यह आदेश लागू कराएं। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।
बैठक में हुई सड़क सुरक्षा पर चर्चा
बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम दीपक मीणा ने की। बैठक में एआरटीओ राजेश कर्दम ने मेरठ और प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर रिपोर्ट पेश की।
प्रमुख सचिव परिवहन के आदेशों के तहत ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान पर चर्चा हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई अन्य सुझाव भी दिए गए।
डीएम का संदेश: सड़क सुरक्षा को लेकर हो जागरूक
डीएम दीपक मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हेलमेट पहनने से न केवल आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, बल्कि आप दूसरों के लिए भी सड़क सुरक्षा का उदाहरण पेश करेंगे।
