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तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी मिली: 26/11 मामले की जांच में नया मोड़

तहव्वुर राणा को 18 दिन की कस्टडी: अदालत का फैसला

“26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी मिली है। विशेष NIA अदालत ने यह फैसला सुनाया, हालांकि जांच एजेंसी ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था और अब NIA उनसे पूछताछ कर रही है।”

मुख्य बिंदु:

  • NIA को 18 दिन की कस्टडी मिली
  • जांच एजेंसी ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी
  • 26/11 हमले में राणा की भूमिका की जांच जारी

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला ?

तहव्वुर राणा पर 2008 के मुंबई हमले में सहयोग करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। NIA अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाना चाहती है:

  • हमले की पूरी योजना कैसे बनी?
  • पाकिस्तानी आतंकी संगठन Lashkar-e-Taiba से उनका क्या संबंध था?
  • क्या भारत में और कोई उनके संपर्क में था?

NIA को 20 दिन की रिमांड क्यों चाहिए थी ?

NIA ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें राणा से विस्तृत पूछताछ के लिए 20 दिन चाहिए। इसके पीछे मुख्य कारण थे:

1. जटिल मामला:

26/11 हमले की जांच अभी भी जारी है और नए सुराग मिल रहे हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध:

राणा के अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा में संपर्कों की जांच करनी है।

3. डिजिटल सबूतों का विश्लेषण:

उनके फोन, ईमेल और बैंक लेनदेन की जांच पूरी करनी है।


अदालत ने 18 दिन ही क्यों दिए ?

विशेष NIA अदालत ने 20 दिन के बजाय 18 दिन की कस्टडी मंजूर की। इसके पीछे कारण हैं:

1. कानूनी प्रावधान:

भारतीय कानून के तहत लंबी कस्टडी के लिए विशेष कारण चाहिए।

2. मानवाधिकार:

अदालत ने राणा के कानूनी अधिकारों का भी ध्यान रखा।

3. जांच की प्रगति:

NIA ने अब तक जो सबूत जुटाए हैं, उनके आधार पर 18 दिन पर्याप्त माने गए।


आगे की जांच क्या होगी ?

अगले 18 दिनों में NIA की जांच के मुख्य बिंदु होंगे:

1. पाकिस्तान कनेक्शन:

Lashkar-e-Taiba और ISI से संबंधों की पड़ताल।

2. वित्तीय जांच:

आतंकी गतिविधियों को फंडिंग कैसे हुई?

3. भारत में नेटवर्क:

क्या देश में कोई और उनके संपर्क में था?


न्याय की दिशा में अहम कदम

तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी मिलना 26/11 मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जांच एजेंसी को नए सुराग मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी की मांग से कम समय दिया है, जो दर्शाता है कि न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।

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