दिल्ली में CM रेखा गुप्ता हमला केस पर पुलिस ने दाखिल की 400 पन्नों की चार्जशीट
द मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, CM रेखा गुप्ता हमला केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और उसके साथी सैयद तहसीन रजा के खिलाफ लगभग 400 पन्नों का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया है। यह घटना उस समय हुई थी जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल थीं।
पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इसमें हत्या का प्रयास, लोक सेवक पर हमला, और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं। जांच के दौरान पुलिस ने कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, वीडियो फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए।
CM रेखा गुप्ता हमला केस अब अदालत में विचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोप साबित होते हैं, तो दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. CM रेखा गुप्ता हमला केस कब हुआ था?
यह हमला सिविल लाइंस स्थित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जब मुख्यमंत्री नागरिकों से मुलाकात कर रही थीं।
Q2. चार्जशीट में किन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं?
चार्जशीट में हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराएं शामिल हैं।
Q3. आरोपी कौन हैं?
मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और उसका साथी सैयद तहसीन रजा हैं।
Q4. क्या यह हमला पूर्व नियोजित था?
हाँ, पुलिस जांच में पता चला है कि यह हमला योजना बनाकर किया गया था।
