दिल्ली में गांजा तस्करी गैंग का भंडाफोड़, मां-बेटे समेत तीन गिरफ्तार; 32 किलो गांजा बरामद
दिल्ली में गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, मां-बेटे समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, 32 किलो गांजा बरामद
“नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली – दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मोटी जीत हासिल की है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का पत्ता छुड़ाया है और मां-बेटे सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के कब्जे से 32 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी तस्कर ऑटो में गांजा छिपाकर दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने ऑटो को भी जब्त कर लिया है।”
गिरफ्तार तस्करों की पहचान
पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान निम्नलिखित है:
- रानी – जैतपुर निवासी, मुख्य आरोपी
- रिजवान – रानी का बेटा, तस्करी में सहायक
- शमशाद – खिचड़ीपुर निवासी, नेटवर्क से जुड़ा व्यक्ति
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह कई सालों से गांजा तस्करी में शामिल था और नकली घरेलू उपयोग की आड़ के नाम पर नशीली पदार्थों की डिलीवरी करता था।
कैसे हुआ खुलासा
एडीसीपी ऐश्वर्या शर्मा की नेतृत्व में एक टीम ने जैतपुर नाला रोड के पास संदिग्ध ऑटो को गुप्त सूचना के आधार पर रोका। जांच के दौरान तीन बोरों में रखा गांजा 32 किलो निकला। आरोपित उस समय गांजे की डिलीवरी देने की फिराक में थे।
पुलिस की कार्रवाई:
- मौके पर ही तीनों को गिरफ्तार किया
- ऑटो वाहन को जब्त किया
- बरामद माल की जांच की जा रही है
- आगे की सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच जारी
कहां-कहां होता था तस्करी का नेटवर्क?
पूछताछ में सामने आया कि ये लोग केवल दक्षिणी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर (गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद) क्षेत्र में भी गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि इनके नेटवर्क में:
- अन्य महिला तस्कर भी शामिल हो सकती हैं
- सप्लाई की जड़ें झारखंड या ओडिशा जैसे राज्यों से जुड़ी हो सकती हैं
- गैंग नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा था
गांजा तस्करी पर दिल्ली पुलिस की सख्ती
दिल्ली पुलिस ने हाल के कुछ महीनों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत कई कार्रवाइयां की हैं। इससे पहले:
- जनवरी 2025: नरेला में गांजा के 50 किलो के साथ 2 गिरफ्तार
- मार्च 2025: 25 किलो अफीम के साथ शाहदरा में तस्कर पकड़ा
- मई 2025: आईएसबीटी से 40 किलो हेरोइन जब्त
गांजा तस्करी का कानूनी पक्ष क्या है?
गांजा का सेवन, संग्रहण, उत्पादन और बिक्री भारत में NDPS Act, 1985 के तहत गैरकानूनी है। इसके तहत:
- 1 किलो से अधिक गांजा रखकर रखने पर 10 साल तक की सजा और
- भारी मात्रा में तस्करी करने पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है।
पुलिस का अगला कदम
- तस्करों के नेटवर्क और स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी
- ड्रग सप्लाई चेन के साथ जुड़े अन्य लोगों की पहचान
- दिल्ली और एनसीआर के ड्रग हॉटस्पॉट्स की निगरानी बढ़ाई गई
“दिल्ली गांजा तस्करी गिरोह गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि नशे का कारोबार समाज के भीतर गहरे तक पैठ बना चुका है, और इसके लिए महिलाएं और युवा भी इस्तेमाल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अब समय है कि समाज, प्रशासन और न्याय प्रणाली मिलकर ड्रग नेटवर्क की जड़ें उखाड़ फेंके।”
