दिल्ली दंगे: जमानत पर पीड़ितों की नाराजगी
दिल्ली दंगों का मामला: पीड़ित परिवारों ने पांच आरोपियों को मिली जमानत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, न्याय की मांग तेज

Delhi Riot | सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवारों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

Delhi Riot से जुड़े 2020 के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर पीड़ित परिवारों की पीड़ा को चर्चा में ला दिया है। अदालत ने पांच आरोपियों को सशर्त जमानत दी, जबकि छात्र नेताओं शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले पर पीड़ित परिवारों ने संतोष और नाराजगी, दोनों तरह की प्रतिक्रिया दी है। राहुल सोलंकी के पिता हरि सिंह सोलंकी ने कहा कि Delhi Riot मामले में कुछ आरोपियों को जमानत मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका मानना है कि इससे गवाहों की सुरक्षा और सबूतों पर खतरा बढ़ सकता है। राहुल 2020 की हिंसा के दौरान दूध खरीदने निकले थे, तभी हिंसक भीड़ ने उन्हें गोली मार दी। परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है।

इसी तरह 15 वर्षीय नितिन सुगर्थ की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। नितिन खाना लेने घर से निकले थे और हिंसा के बीच फंस गए। उनके पिता राम सुगर्थ का कहना है कि Delhi Riot के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने कहा कि सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं है। इसलिए जमानत पर फैसला व्यक्तिगत भागीदारी के आधार पर लिया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में ट्रायल में देरी का लाभ नहीं दिया जा सकता।

Delhi Riot आज भी न्याय, जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रतीक बना हुआ है। Sunil Kumar Sharma | The Morning Star

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. Delhi Riot मामला क्या है?
Delhi Riot मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

Q2. किन आरोपियों को जमानत मिली है?
इस केस में पांच आरोपियों को सशर्त जमानत मिली है, जबकि कुछ प्रमुख आरोपियों की याचिका खारिज हुई।

Q3. पीड़ित परिवार क्या मांग कर रहे हैं?
पीड़ित परिवार Delhi Riot के दोषियों के लिए सख्त सजा और तेज न्यायिक प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

Q4. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर क्या कहा?
कोर्ट के अनुसार, Delhi Riot में सभी आरोपियों की भूमिका अलग-अलग है, इसलिए जमानत का फैसला व्यक्तिगत आधार पर किया गया।

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