हिमाचल में संगड़ाह नगर पंचायत गठन, बंगाणा विस्तार
हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच बड़ा फैसला: संगड़ाह नगर पंचायत गठन, बंगाणा का दायरा बढ़ा

Sangrah Nagar Panchayat पर बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव से पहले सरकार की पहल

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जिला सिरमौर में Sangrah Nagar Panchayat के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही जिला ऊना की नगर पंचायत बंगाणा का दायरा भी बढ़ाया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस फैसले को स्थानीय विकास से जोड़कर देखा जा रहा है।

शहरी विकास विभाग के अनुसार Sangrah Nagar Panchayat को लेकर तय प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। प्रस्ताव को पहले ई-गजट में प्रकाशित किया गया। इसके बाद आम लोगों से आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। इसी कारण सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी।

वहीं बंगाणा नगर पंचायत में आसपास के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे वहां शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। प्रशासन का मानना है कि दायरा बढ़ने से सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि Sangrah Nagar Panchayat और बंगाणा में शामिल नए क्षेत्रों पर शुरुआती तीन वर्षों तक करों में विशेष राहत दी जाएगी। इससे स्थानीय लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

पंचायत चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला सरकार की शहरी विकास नीति को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने भी इस निर्णय को सकारात्मक बताया है और क्षेत्र में विकास की उम्मीद जताई है। The Morning Star | Sunil Sharma की रिपोर्ट

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1: Sangrah Nagar Panchayat का गठन क्यों किया गया?
उत्तर: क्षेत्र में बढ़ती आबादी और शहरी जरूरतों को देखते हुए Sangrah Nagar Panchayat का गठन किया गया है।

प्रश्न 2: क्या लोगों से आपत्तियां मांगी गई थीं?
उत्तर: हां, ई-गजट में प्रकाशन के बाद आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई।

प्रश्न 3: बंगाणा नगर पंचायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया?
उत्तर: आसपास के क्षेत्रों को बेहतर शहरी सुविधाएं देने के लिए दायरा बढ़ाया गया है।

प्रश्न 4: क्या नए क्षेत्रों पर टैक्स लगेगा?
उत्तर: शुरुआती तीन वर्षों तक करों में विशेष राहत दी जाएगी।

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