अवैध मस्जिद मामला: मंडी में अवैध मस्जिद के काटे बिजली पानी के कनेक्शन
मंडी में अवैध मस्जिद के मामले में नगर निगम ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि यह कदम अवैध निर्माण के तहत उठाया गया है, और 30 दिनों के भीतर इस ढांचे को गिराने के आदेश भी दिए गए हैं।
20/09/2024 पि बी शब्द
अवैध मस्जिद मामला: मंडी में अवैध मस्जिद के काटे बिजली पानी के कनेक्शन नगर निगम ने की कार्रवाई, 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराने के है आदेश पुराने ढांचे में लाने के नगर निगम ने दिए हैं आदेश, 45 वर्ग मीटर में था पुराना ढांचा मंडी में अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है।
अवैध मजिस्द मामले में निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अवैध मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। नगर निगम ने आगामी कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड व आईपीएच विभाग को बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं।
विद्युत विभाग मंडी मंडल वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार बिजली के कनेक्शन काटने की पुष्टि की है। वहीं जल शक्ति विभाग मंडी मंडल अधिशाषी अभियंता राजकुमार सैनी ने पानी का क्नेशन कटने के लिए विभागीय लीगल कार्रवाई जारी है।
नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि अवैध निर्माण घोषित होने के बाद एक्ट के तरह यह कार्रवाई की गई है। बाइट – एचएस राणा, आयुक्त नगर निगम मंडी बता दें कि राजधानी शिमला के बाद मंडी में बीती 10 सितंबर को सबसे पहले इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठी थी। जिसके बाद 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे संदेश देते हुए लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाई गई मस्जिद की बाहरी दीवार को खुद ही गिरा दिया था।
इसके बाद 13 सितंबर को इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिरने की मांग को उठाते हुए हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे। इसी दिन निगम कोर्ट के आयुक्त ने इस मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए 30 दिन के भीतर गिराने के आदेश जारी किए हैं।
दो मंजिला में यह अवैध इमारत बनाई गई है। जिस गुंबदनुमा ढांचे को पुरानी मस्जिद होने का दावा मुस्लिम समुदाय कर रहा है, वह पहले 45 वर्ग मीटर में बनाया बना था। 231 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा पाया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भूमि भी शामिल है। निगम कोर्ट ने इस अवैध मस्जिद को 30 दिन के भीतर पुराने रूप में लाने का फैसला सुनाया है।
इसी फैसले के तहत आगामी कार्रवाई करते हुए अवैध मस्जिद से बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दोनों विभागों को दिए गए है। वहीं मंडी के स्थानीय लोगों ने गुंबदनुमा ढांचे को हिंदू देव स्थल शिवालय होने का भी दावा किया है और पुरातत्व विभाग ने खुदाई की भी मांग उठाई है।