रेलवे टिकट कैंसिल नियम 2026 | 8 घंटे पहले ही मिलेगा रिफंड, जानें पूरा अपडेट
रेलवे टिकट कैंसिल नियम 2026 के तहत भारतीय रेलवे ने टिकट रिफंड सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करने के समय का खास ध्यान रखना होगा। नए नियम के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के समय से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी और उस दौरान 50% पैसा वापस मिल जाता था। लेकिन अब रेलवे टिकट कैंसिल नियम 2026 में बदलाव के बाद 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर ही 50% रिफंड मिलेगा। इससे कम समय में कैंसिल करने पर पूरा पैसा कट जाएगा।
रेलवे ने यह फैसला दलालों और एजेंटों की गतिविधियों को रोकने के लिए लिया है। कई बार एजेंट अधिक टिकट बुक करके आखिरी समय में कैंसिल कर देते थे। इससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था।
इसके साथ ही अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। यह सुविधा IRCTC वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है।
अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है या कैंसिल हो जाती है, तो यात्री पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
Sunil Sharma | The Morning Star
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. रेलवे टिकट कैंसिल नियम 2026 क्या है?
यह नया नियम है जिसमें 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा।
2. 24 से 8 घंटे के बीच कितना रिफंड मिलेगा?
इस दौरान टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा।
3. क्या बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है?
हाँ, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकते हैं।

