Vehicle Registration :- केंद्र सरकार वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। प्रस्तावित बदलाव के तहत, यदि किसी राज्य में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वाहन दूसरे राज्य में उपयोग किया जाता है, तो उसे तीन वर्ष तक उसी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर चलाने की अनुमति मिल सकती है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन अपने मूल राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है, तो उसका नए राज्य में री-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में समय, दस्तावेज़ी औपचारिकताएं और अतिरिक्त खर्च शामिल होते हैं।
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सरकार अब इस नियम में संशोधन पर विचार कर रही है, ताकि नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को बार-बार वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो वाहन मालिक अपने मौजूदा रजिस्ट्रेशन के साथ तीन साल तक दूसरे राज्य में वाहन चला सकेंगे। इससे लाखों लोगों को सुविधा मिलने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल होने की उम्मीद है।
हालांकि, फिलहाल यह प्रस्तावित बदलाव है। इसके लागू होने से पहले संबंधित नियमों में संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार की ओर से अंतिम निर्णय आने के बाद ही नया नियम प्रभावी होगा।