Alcohol Medicines :- केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल (Alcohol) वाली दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (Prescription) के नहीं की जा सकेगी।
सरकार का उद्देश्य ऐसी दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और इनके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना है। नए नियम के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को 12% से अधिक अल्कोहल युक्त दवाएं केवल वैध चिकित्सकीय पर्ची प्रस्तुत किए जाने पर ही बेचनी होंगी।
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स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ अल्कोहल युक्त दवाओं के गलत उपयोग की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में यह निर्णय दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार ने दवा विक्रेताओं और संबंधित एजेंसियों को नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।