सोलन में खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य तय: जिला प्रशासन ने जारी की नई अधिसूचना

सोलन जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की नई दरें लागू कर दी गई हैं, जो एक माह तक प्रभावी रहेंगी।

नई अधिसूचना के तहत खाद्य वस्तुओं के मूल्य

रोटी, परांठा और चावल के दाम:

  • तंदूरी चपाती: ₹10 प्रति रोटी
  • तवा चपाती: ₹8 प्रति रोटी
  • भरवां परांठा: ₹30 प्रति परांठा
  • पूरी प्लेट चावल: ₹50 प्रति प्लेट
  • दाल फ्राई: ₹60 प्रति प्लेट
  • रायता: ₹50 प्रति प्लेट

मांस और मछली के दाम:

  • बकरा एवं भेड़ा मीट: ₹550 प्रति किलो
  • सुअर का मीट: ₹300 प्रति किलो
  • चिकन (ड्रेस्ड बॉयलर): ₹240 प्रति किलो
  • बिना तली मछली: ₹250 प्रति किलो

डेयरी उत्पादों के दाम:

  • स्थानीय दूध: ₹50 प्रति लीटर
  • पैकेट वाला दूध: मुद्रित मूल्य के अनुसार
  • पनीर: ₹300 प्रति किलो
  • दही: ₹70 प्रति किलो

अन्य खाद्य पदार्थों के नियम:

  • सभी ब्रांडेड शीतल पेय अधिकतम मुद्रित दर पर बेचे जाएंगे।
  • ब्रेड, दूध और अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की कीमत पर मूल्य और पैकिंग तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
  • हर दुकानदार को अपने दुकान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी।

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

🔹 खरीदारी के समय उपभोक्ता बिल या कैश मेमो मांग सकते हैं।
🔹 खुदरा विक्रेताओं को सभी खाद्य उत्पादों की मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
🔹 यदि कोई दुकानदार तय मूल्य से अधिक दाम वसूलता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं।
🔹 यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासन की चेतावनी: नियमों का पालन अनिवार्य

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दुकानदार निर्धारित कीमतों से अधिक दर वसूलता है या मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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