CGL Paper Leak मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी से किए अहम सवाल, परिणाम पर रोक बरकरार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने CGL Paper Leak मामला में जांच अधिकारी से कई अहम सवाल पूछे और जांच की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें अंतिम परिणाम के प्रकाशन की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक परिणाम पर रोक जारी रहेगी।

CGL Paper Leak मामला की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई। इस दौरान सीआईडी के आईजी, डीआईजी और जांच अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। अदालत ने पूछा कि मोबाइल के कॉल लॉग नहीं मिलने के बाद उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने दावा किया कि जांच में अब तक पेपर लीक के सीधे सबूत नहीं मिले हैं। वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। हस्तक्षेप कर्ताओं ने तर्क दिया कि जिन अभ्यर्थियों पर संदेह है, केवल उनके परिणाम रोके जाएं, बाकी का प्रकाशन हो सकता है। अदालत ने कहा कि जांच की पारदर्शिता सर्वोपरि है और इसे निष्पक्ष रूप से पूरा किया जाए।

HighLights:

  • CGL Paper Leak मामला पर हाई कोर्ट सख्त
  • जांच अधिकारी से पूछे कई सवाल
  • परिणाम प्रकाशन पर रोक जारी

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

Q1. CGL Paper Leak मामला क्या है?
यह झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा से जुड़ा मामला है, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे थे।

Q2. क्या परिणाम जारी होगा?
नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने परिणाम पर रोक बरकरार रखी है।

Q3. अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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