Maharashtra News :- महाराष्ट्र सरकार ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए कार्यात्मक (Functional) मराठी भाषा परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार के अनुसार, 16 अगस्त के बाद जो चालक निर्धारित मराठी भाषा परीक्षा में सफल नहीं होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच स्थानीय भाषा में बेहतर संवाद सुनिश्चित करना है। इसके तहत व्यावसायिक वाहन चालकों को दैनिक बातचीत के स्तर की मराठी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
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परिवहन विभाग के अनुसार, संबंधित नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही, चालकों को परीक्षा और भाषा प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इस फैसले को लेकर विभिन्न संगठनों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।