दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता फिर बिगड़ी, ग्रैप-3 के तहत नई पाबंदियां लागू

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली-NCR में एक बार फिर वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। प्रदूषण में यह बढ़ोतरी धीमी हवाओं और सर्दी के कारण हुई है, जिससे प्रदूषण के कण हवा में जमा हो रहे हैं।

क्या हैं GRAP-3 के तहत पाबंदियां?

  1. निर्माण कार्यों पर रोक: गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़-फोड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  2. डिजल जनरेटर बंद: आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक।
  3. वाहनों पर सख्ती: प्रदूषण फैलाने वाले पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
  4. सड़क की धूल पर नियंत्रण: नगर निगमों को पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण का कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में हवा की गति धीमी होने और पराली जलाने की घटनाओं से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। साथ ही, वाहनों से निकलने वाले धुएं और निर्माण गतिविधियों ने भी प्रदूषण को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

सरकार और जनता की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। साथ ही, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य पर असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ता है। डॉक्टरों ने घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और खासतौर पर सुबह के समय वर्कआउट न करने की सलाह दी है।

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