Birth Death Certificate New Rules :- सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब केवल अधिकृत एवं नामित अधिकारी ही जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना है।
नई व्यवस्था के अनुसार, पहले जहां विभिन्न स्तरों पर प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे थे, अब यह अधिकार केवल सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों के पास रहेगा। इससे फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने और रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहले की तरह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा, लेकिन प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम जिम्मेदारी केवल अधिकृत अधिकारियों की होगी। संबंधित विभागों को भी नए नियमों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए केवल अधिकृत कार्यालयों और निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करें। साथ ही सभी संबंधित संस्थानों को नए नियमों के अनुरूप रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।