महाराष्ट्र रिवाइज्ड NPS योजना लागू, 20 साल नौकरी पर मिलेगा 50% पेंशन लाभ
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए “महाराष्ट्र रिवाइज्ड NPS योजना” लागू कर दी है। इस नई योजना के तहत 20 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ महंगाई राहत यानी डीए का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नई व्यवस्था उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्ष 2005 के बाद सेवा में आए हैं। सरकार ने इस योजना को 1 मार्च 2024 से प्रभावी माना है। इच्छुक कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
हालांकि, इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। ऑल इंडिया NPS एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने कहा कि 50 प्रतिशत पेंशन देना अच्छा कदम है, लेकिन कर्मचारियों का अपना अंशदान वापस लेना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लंपसम राशि पर सरकार ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र रिवाइज्ड NPS योजना के अनुसार, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं, फैमिली पेंशन कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत होगी।
FAQ
सवाल: महाराष्ट्र रिवाइज्ड NPS योजना किसके लिए लागू हुई है?
यह योजना 2005 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।
सवाल: कितनी सेवा पर 50% पेंशन मिलेगी?
20 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी।
सवाल: न्यूनतम पेंशन कितनी तय हुई है?
10 साल सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी।

