TET समयसीमा बढ़ी | सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों को मिली बड़ी राहत
देशभर के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने TET समयसीमा को एक साल के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब जिन शिक्षकों ने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं की है, वे 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिली है जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। कई राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि, शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देना भी जरूरी है। कोर्ट ने 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग खारिज कर दी। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के लगभग 30 हजार शिक्षकों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर TET समयसीमा बढ़ाने की मांग उठाई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षण गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से टीईटी को अनिवार्य बनाया था। कोर्ट के फैसले से शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन परीक्षा पास करना अभी भी जरूरी रहेगा।
FAQ
प्रश्न: नई TET समयसीमा क्या है?
उत्तर: अब टीईटी पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 है।
प्रश्न: पहले अंतिम तिथि क्या थी?
उत्तर: पहले यह 31 अगस्त 2027 थी।
प्रश्न: क्या टीईटी अनिवार्यता खत्म हुई है?
उत्तर: नहीं, टीईटी पास करना अभी भी अनिवार्य है।
प्रश्न: इस फैसले से किसे लाभ मिलेगा?
उत्तर: उन शिक्षकों को जो अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं।

