US Birthright Citizenship | सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप को झटका, कांग्रेस से कानून लाने की तैयारी
US Birthright Citizenship को लेकर अमेरिका में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था को बरकरार रखा है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नियम को बदलने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि वे कांग्रेस के जरिए नया कानून लाकर इस व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। ट्रंप का मानना है कि US Birthright Citizenship का मौजूदा नियम अमेरिका पर अतिरिक्त बोझ डालता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है।
अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी खारिज कर दिया, जिसमें अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिकी संविधान की पारंपरिक व्याख्या कायम रहेगी। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस में कानून लाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में US Birthright Citizenship अमेरिकी चुनावी राजनीति का अहम मुद्दा बन सकता है।
FAQ (हिंदी)
Q1. US Birthright Citizenship क्या है?
यह वह व्यवस्था है जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है।
Q2. सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता देने की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखा।
Q3. ट्रंप क्या चाहते हैं?
ट्रंप चाहते हैं कि अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को स्वतः नागरिकता न मिले।

