ITR फाइलिंग 2025-26: रिफंड कब आएगा? डेडलाइन 15 सितंबर, बढ़ेगी या नहीं ? जानिए लेटेस्ट अपडेट्स

ITR फाइलिंग 2025-26 : “डेडलाइन नज़दीक, टैक्सपेयर्स के बीच चिंता आयकर रिटर्न (ITR फाइलिंग 2025-26) की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों और एक्सेल यूटिलिटीज़ की देरी के कारण सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वित्त मंत्रालय एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाएगा या नहीं”।

अब तक कितने ITR भरे गए ? :- इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर 2025 तक 5.47 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 5.14 करोड़ का वेरिफिकेशन हो चुका है और करीब 3.66 करोड़ रिटर्न प्रोसेस भी कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि लाखों टैक्सपेयर्स को अब तक उनका रिफंड भी मिल चुका है।

रिफंड कब आएगा आपके बैंक अकाउंट में ? :- ITR फाइलिंग 2025-26 करने के बाद टैक्सपेयर्स का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि उनका रिफंड कब मिलेगा। आमतौर पर, यदि आपने समय पर रिटर्न फाइल और ई-वेरिफाई कर दिया है, तो 15-45 दिनों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। इस साल भी यही प्रक्रिया लागू है। हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स पोर्टल की दिक्कतों के कारण देरी की शिकायत कर रहे हैं।

क्या डेडलाइन बढ़ेगी ? :- आईटीआर फाइलिंग 2025-26 की डेडलाइन 15 सितंबर को खत्म हो रही है। सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा नहीं हुई है। मगर टैक्सपेयर्स की लगातार मांग है कि पोर्टल की समस्याओं और भारी भीड़ को देखते हुए समयसीमा आगे बढ़ाई जाए। वित्त मंत्रालय पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।

लेट फाइलिंग पर लग सकती है पेनाल्टी यदि आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया, तो आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को लेट फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं, 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह पेनाल्टी 1000 रुपये है। इसलिए समय रहते ITR फाइल करना बेहद ज़रूरी है।

पोर्टल पर आ रही दिक्कतें टैक्सपेयर्स ने कई बार शिकायत की है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी आ रही है। कई बार एक्सेल यूटिलिटी देर से जारी की जाती है और फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

ITR फाइलिंग 2025-26 के लिए आसान टिप्स ई-वेरिफिकेशन ज़रूरी है – केवल ITR फाइल करना ही काफी नहीं, आपको इसे ई-वेरिफाई भी करना होता है।

  1. सही बैंक अकाउंट लिंक करें – रिफंड पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक होना चाहिए।
  2. फ़ॉर्म का सही चयन करें – अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही ITR फॉर्म का चुनाव करें।
  3. 26AS और AIS मिलान करें – टैक्स क्रेडिट और इनकम डिटेल्स को 26AS और AIS रिपोर्ट से मैच करना न भूलें।
  4. पोर्टल पर पहले लॉगिन करें – आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते लॉगिन करें।

टैक्सपेयर्स की चिंता आईटीआर फाइलिंग 2025-26 को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। लाखों लोग कह रहे हैं कि वे अब भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। साथ ही, जिनका रिफंड प्रोसेस हो चुका है, वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बैंक खाते में पैसा कब आएगा।

वित्त मंत्रालय का रुख फिलहाल वित्त मंत्रालय का कहना है कि अधिकतर ITR समय पर दाखिल और प्रोसेस किए जा चुके हैं। हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें तुरंत यह काम पूरा करने की सलाह दी जा रही है। डेडलाइन बढ़ाने पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना बनी हुई है।

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