नई दिल्ली: Kerala Name Change Bill 2026 को लेकर संसद में महत्वपूर्ण गतिविधि देखने को मिल रही है। केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ (Keralam) करने से जुड़ा विधेयक संसदीय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
केरल के नाम परिवर्तन का मुद्दा लंबे समय से राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा रहा है। मलयालम भाषा में केरल को आम तौर पर ‘केरलम’ कहा जाता है। इसी आधार पर केरल विधानसभा ने राज्य के आधिकारिक नाम में बदलाव की मांग की थी।
Kerala Name Change Bill 2026 क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्य के नाम में बदलाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य की राय भी महत्वपूर्ण होती है।
Kerala Name Change Bill 2026 के जरिए ‘Kerala’ को आधिकारिक तौर पर ‘Keralam’ नाम देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।
संसदीय प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड तथा
संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया जा सकेगा।
राज्यसभा में National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 भी महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे में शामिल है।
ऐसे में संसद की कार्यवाही पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है।
Sunil Sharma | The Morning Star
FAQ
सवाल: Kerala Name Change Bill 2026 क्या है?
जवाब: यह केरल के आधिकारिक नाम ‘Kerala’ से बदलकर ‘Keralam’ करने से संबंधित विधेयक है।
सवाल: Kerala का नया नाम क्या होगा?
जवाब: प्रस्तावित बदलाव के अनुसार राज्य का आधिकारिक नाम Keralam यानी केरलम होगा।
सवाल: राज्य का नाम किस संवैधानिक प्रावधान के तहत बदला जाता है?
जवाब: राज्य के नाम में बदलाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होती है।